राजस्थान सरकार ने राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं की विशेष देखभाल एवं संरक्षण के लिए (Palanhar Yojana 2025) पालनहार योजना शुरू की है। इस योजना में बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

पालनहार द्वारा जमा करवाये जाने वाले दस्तावेज
- पालनहार का भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
Palanhar Yojana 2025 details
पात्र बालक/बालिका की श्रेणी | श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज |
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अनाथ बच्चे | माता-पिता के मृत्य प्रमाण पत्र के प्रति |
मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे | दंडादेश की प्रति |
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे | विधवा पेशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ) की प्रति |
पुनविवाहित विधवा माता के बच्चे | पुनर्विवाह के प्रमाण की प्रति |
एच.आई.वी. /एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे | ए. आर. टी. सेंटर द्वारा जारी ए. आर. डी. डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति |
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे | सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति |
नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे | नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र |
विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे | 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति |
तलाकशुदा / परित्यकता महिला के बच्चे | तलाकशुदा/परित्यकता पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी. ओ.) की प्रति |
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अनुदान राशि एवं पात्रता
- 0 से 6 वर्ष तक- 500 रुपए प्रतिमाह
- 6 से 18 वर्ष तक- 1000 रुपए प्रतिमाह
- 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय
पालनहार का वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो। ई-मित्र कियोस्क केंद्र पर संपर्क करके पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले भुगतान हेतु संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग से संपर्क करें। साथ ही निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर फोन नंबर 0141 2226604 वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in